​हर्ष फायर के दौरान लगी थी युवक को गोली,आरोपी को चार साल की जेल

करैरा। खबर अपर सत्र न्यायालय करैरा से आ रही है। जहां बीते चार 28 अप्रैल 2018 को शादी में हर्ष फायर के दौरान एक युवक को गोली लगने के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में हर्ष फायर करते समय गोली लगने से एक युवक घायल हो गया था। इस मामले में शासन की और से पैरवी लो अभियोजन धनंजय पांडे ने की।

अभियोजन के अनुसार मुकेश पुत्र लालाराम जाटव निवासी ग्राम सिरसौद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 अप्रैल 2018 को मैं और मेरा लडका साहिल मेरे मामा के लड़के कमलसिंह की लड़की का फलदान चढ़ाने ग्राम रहरगंवा तहसील करैरा गए थे। फलदन मलखानसिंह के लड़के कृपाल के लिए चढ़ाने गये थे। फलदान चढ़ते वक्त आरोपित राजकुमार पुत्र मलखान जाटव निवासी ग्राम रहरगंवा ने फलदान अवसर पर कट्टे से फायर किया।

इसकी साहिल के दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगी और घुटने को चीरते हुए आरपार हो गई। मामले में पुलिस ने राजकुमार पर धारा 337, 336, 308 आइपीसी एवं धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। इसके बाद न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपित को सजा सुनाई।

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