एक और FIR: PDS माफिया डकार गए गरीबों के हक का 7 लाख रूपए का माल

शिवपुरी। खबर जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र से आ रही है। जहां बीते रोज कलेक्टर के अनुमोदन के बाद प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति सुरवाया द्वारा संचालित शा0उ0मू0 की दुकान मझेरा (0502109) के प्रबंधक विनोद बंसल, विक्रेता सचिन राठौर, सहायक विक्रेता अरकान खांन, आदर्श साख सहकारी समिति शिवपुरी के प्रबंधक राजकुमार राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान सकलपुर के सहायक विक्रेता रोहित राठौर द्वारा शा0उ0मू0की दुकान मझेरा के माह मार्च 2023 के लगभग 200 हितग्राहियों को राशन वितरण न करने एवं 2,81,020 रूपये के खाद्यान्न को अपयोजित करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 एवं 420 के तहत थाना देहात में दिनांक 20.06.2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी गई ।
इसी प्रकार आदर्श साख सहकारी समिति शिवपुरी द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सकलपुर के प्रबंधक राजकुमार राठौर, विक्रेता जाहिद खांन एवं सहायक विक्रेता रोहित राठौर द्वारा 4,25,235 रूपये के खाद्यान्न को अपयोजित करने के कारण कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 एवं 420 के तहत थाना सतनवाडा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
