महिला के साथ गंदी हरकत कर रहा था बस क्लीनर : एक हजार रुपए के जुर्माने के साथ 1 बर्ष की जेल

शिवपुरी। न्यायलय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला शिवपुरी के द्वारा एक महिला के साथ गंदी हरकत करने बाले आरोपी प्रदीप धोबी पुत्र राधेश्याम उर्फ पप्पू लोधी, उम्र 26 वर्ष निवासी परगेना थाना अमायन तहसील मेहगांव जिला भिण्ड को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
जानकारी के अनुसार पीडित महिला 24 अप्रैल 2017 के करीब शाम चार बजे अहमदाबाद से शरद बस में अपने पति व अपने बच्चों सहित शिवपुरी आने के लिये बैठी थी। बस में पीड़िता को ड्रायवर के पास केबिन में सीट मिली थी रात करीब 2:30 बजे चित्तौड़ के पास बस पंचर हो गयी तो सवारियां नीचे उतर गयी। पीड़िता बच्चों सहित सीट पर बैठी थी तभी बस का क्लीनर आरोपी प्रदीप धोबी आया और उसके पास में बैठकर बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा। पीड़िता ने उसे रोका और कहा कि मैं अभी सब लोगों से कह दूंगी तो वह शांत हो गया।
उसके बाद बस सही हो गयी और जब शिवपुरी के पास आयी तो बाईपास के पास बस का क्लीनर आरोपी प्रदीप धोबी फिर आया और पीड़िता के पीछे बुरी नियत से सीने पर हाथ रखकर बोला आज तू यही शिवपुरी रुक जा तेरी रुकने की व्यवस्था कर देंगे। तब पीड़िता ने उक्त बात अपने पति को बतायी। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कोतवाली जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में न्याययालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी सुषमा गौतम, विशेष लोक अभियोजक जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।