गरीबों का 4 लाख रूपए का राशन डकारने बाले प्रबंधक, विक्रेता और सहायक विक्रेता पर FIR दर्ज

शिवपुरी। खबर जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंर्तगत की है जहां गरीबों के राशन को डकारने वाले दुकान के प्रबंधक, विक्रेता और सहायक विक्रेता पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले में यह है कि प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डीएस दांगी ने पोहरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में उल्लेख किया गया था कि प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था विलौआ द्वारा संचालित ग्राम जाखनौद की उचित मूल्य की दुकान (0501004) के संचालन को हटाकर 19 जनवरी 2023 को दुकान का संचालन ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था कृष्णगंज तहसील पोहरी के सुपुर्द किया गया था।

उस समय पीओएस मशीन में राशन का स्टॉक 7617 किलोग्राम गेहूं, 10453 किलोग्राम चावल, 55 किलोग्राम मूंग दाल, 44 किलोग्राम शक्कर, 199 किलोग्राम नमक था। लेकिन दुकान में रखे स्टॉक में 7617 किलोग्राम गेहूं, 4453 किलोग्राम चावल, 7 किलोग्राम शक्कर, 55 किलोग्राम मूंग दाल मौजूद नहीं थी। इसकी कुल कीमत 3 लाख 8 हजार 92 रुपए थी।

एसडीएम के द्वारा इस संबंध में 13 मार्च 2023 को एक पत्र जारी कर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था विलौआ ने ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सरकारी संस्था से सामग्री वापस नहीं लौटाई इसी के चलते संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पोहरी थाना पुलिस ने प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था विलौआ के प्रबंधक राज कुमार धानुक विक्रेता पुष्पेंद्र यादव और सहायक विक्रेता शुगर सिंह यादव के विरोध आईपीसी की धारा 409, 420 का मामला दर्ज किया गया है।

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