देवराऩी—जेठानी दलाल और प्लाट मालीक के खिलाफ कराया धोखाधडी का मामला दर्ज कराया

शिवपुरी। खबर शिवपुरी के सिटी कोतवाली से आ रही है जहां प्लाट बेचने के दौरान दलालों ने प्लाट मालिक के साथ मिलकर देवरानी-जेठानी के साथ धोखाधड़ी कर दी। देवरानी-जेठानी ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने दो दलालों सहित प्लाट की मालकिन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

जानकारी के अनुसार राठौर मोहल्ला छावनी की रहने वाली रीना राठौर पत्नी जयकुमार राठौर ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि मैंने और मेरी जिठानी रेखा राठौर पत्नि राकेश राठौर ने दलाल मोहम्मद इरफान खान पुत्र चुन्नेखान निवासी हम्माल मोहल्ला कलार गली वार्ड नं. 6 शिवपुरी और कैलाशनारायण शर्मा पुत्र बालकृष्ण शर्मा निवासी इन्द्रप्रस्थ कलोनी शिवपुरी के जरिए ऊषा शर्मा पत्नी ड. एन. के. शर्मा निवासी ग्राम सिरसौद, तहसील व जिला शिवपुरी हाल निवासी तारा मण्डल के सामने हरीओम बिहार जिला उज्जैन से सरक्यूलर रोड खुडा वार्ड नं. 2 संतोषी मां मंदिर के पीछे सर्किट हाउस रोड पर साडे तेरह बाई पचास वर्गफीट का एक प्लाट खरीदा था। दोनो प्लाट पास पास में थे। जिनकी रजिस्ट्री व नामांतरण भी हो चुके है।

कैलाशनारायण शर्मा व मोहम्मद इरफान ने ही प्लाट को 27 बाई 50 वर्गफीट नापा था व उनके कहने पर ही हमने प्लाट की रजिस्ट्री करवाई थी। हमनें 680 रूपए प्रति स्क्वायर फिट मे खरीदा था, जिसकी कुल राशि हमनें 9 लाख 18 हजार रूपए का भुगतान कर दिया था। लेकिन जब हमनें अपने दोनों प्लाट को नपवाया तो वह प्लाट 27 बाई 40 ही निकले हैं। हमसे 10 फुट जगह के ज्यादा रुपए ले लिए गए है।

दोनों दलाल और प्लाट मालकिन ने हमसे 10 फीट की धोखाधड़ी करते हुए हमसे 10 फिट ज्यादा के 1 लाख 83 हजार रूपए ज्यादा ले लिए। जब दलाल सहित प्लाट मालकिन से जब ज्यादा लिए गए पैसे मांगने जाते हैं तो वे गाली गलौज करते हैं।

सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत के बाद दलाल मोहम्मद इरफान खान, कैलाशनारायण शर्मा और प्लाट का विक्रय करने वाली ऊषा शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

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