14 साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर RAPE के आरोपी को आजीवन कारावास, देना होगा अर्थदंड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक पोस्को एक्ट और रेप के आरोप में एक युवक को आजीवन कारावास और 45 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला माननीय विशेष पोक्सो न्यायालय शिवपुरी ने सुनाया है। इस मामले में शासन की और पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार बीते 14 अगस्त 2021 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट लेख करायी है कि, दिनांक 13 अगस्त को रात्रि 10 बजे सभी लोग खाना खाकर घर के आंगन में तथा वह बाहर बकरियों के पास की टपरिया में सो गया था। सुबह करीब 06 बजे जब घर पहुंचा तो पीड़िता की खटिया खाली थी, जगाकर पत्नि से पूछने पर उसने हाथ पैर धोने की बोला। तत्पश्चात् 01 घंटे तक वापस न आने पर पीड़िता उम्र-14 वर्ष 10 माह की आसपास सभी जगह पर तलाश किया परंतु उसका कोई पता नहीं चला।
एक दिन बकरियां चराते जाते समय उसने पीड़िता को अर्जुन कुशवाह पुत्र रामकिशन कुशवाह उम्र-19 वर्ष, निवासी कुदौनिया तौर थाना तेंदुआ से बात करते हुए देखा था उसे शक है कि, पीड़िता को अर्जुन कुशवाह बहला फुसलाकर ले गया है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना तेंदुआ द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 376(1), 366 भादवि एवं धारा-3(2)(V) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा) एवं कुल-4,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।