चैक बाउंस के आरोपी हर्देश बाबू को 4 माह की जेल देना होगा 76 हजार का प्रतिकर

शिवपुरी। आज एक चैक बाउंस के महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 माह का कारावास ओर 76 हजार रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता दीपक अग्रवाल ने की।
अभियोजन के अनुसार धिमांशु शिवहरे पुत्र बृजेश शिवहरे उम्र 29 साल निवासी कलारगली शिवपुरी से आरोपी हदरेश बाबू बड़ोनिया पुत्र मनकुराम बड़ोनिया उम्र 46 साल निवासी वार्ड 35 शंकरपुर झींगुरा ने अपनी जरूर पर धिमांशु से 35 हजार रुपये उधार लिए थे।
इन पैसों के एवज में आरोपी ने चेक दिए थे। जब उक्त चैक बैंक में लगाये तो यह चैक बाउंस हो गए। इस मामले को पीड़ित ने अधिवक्ता दीपक अग्रवाल के माध्यम से कोर्ट में लगाया जहाँ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वेता मिश्रा ने सभी पहलुयों को सुनने के बाद आरोपी को 4 माह की सजा ओर 76 हजार रुपये का प्रतिकर लगाया है।