DP पर तार डालने को लेकर खूनी संघर्ष, कुल्हाड़ी से एक की मौत, 9 को आजीवन कारावास

करैरा। करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में वर्ष 2021 में डीपी (ट्रांसफार्मर) पर तार डालने को लेकर हुई रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या और कई लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने प्रकरण क्रमांक 358/2021, अपराध क्रमांक 429/2021 में आरोपी आदर्श बुन्देला, राजदीप परमार, राजपाल बुन्देला, पुष्पेन्द्र बुन्देला, बहादुर सिंह ठाकुर, कैहर सिंह ठाकुर, रामराजा परमार, प्यारेलाल परमार और युवराज परमार सभी निवासी ग्राम फतेहपुर थाना करैरा को धारा 302, 307, 336, 294, 506, 147, 148 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 9-9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला 13 अगस्त 2021 का है, जब दोपहर करीब 3 बजे डीपी पर तार डालने को लेकर जगत सिंह (मृतक), उनके भतीजे महेश और पुत्र बलबीर का बहादुर सिंह परमार से विवाद हुआ था। शाम को करीब 7 से 8 बजे के बीच जगत सिंह अपने घर के सामने खड़ा था, तभी सभी आरोपी हथियार लेकर वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया।
आदर्श बुन्देला ने जगत सिंह के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। उनके भाई बलबीर को बचाने आए तो आरोपी प्यारे राजा ने उनके सिर में सरिया मार दिया। सभी आरोपियों ने मिलकर फरियादियों पर कुल्हाड़ी, डंडों व अन्य हथियारों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल जगत सिंह ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पुलिस थाना करैरा में मामला दर्ज किया। गहन विवेचना उपरांत अभियोजन ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया द्वारा अदालत में पैरवी की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होते हुए न्यायालय ने सभी नौ आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
इस मामले में समन और वारंट संबंधी कार्यवाही में प्रधान आरक्षक नाथूराम कुशवाह ने सहयोग प्रदान किया।