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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार सहित 16 अधिकारियों पर कार्यवाही

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शिवपुरी। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध  कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 16 प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई है। अधिनियम की धारा 7(1)(ख) के तहत की गई इस कार्रवाई में कुल 33 हजार रूपए की शास्ति विभिन्न स्तरों पर संबंधितों से वसूल की जाएगी। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी, ताकि आमजन को उनकी पात्र सेवाएं बिना अनावश्यक विलंब के प्राप्त हो सकें।

शिवपुरी तहसील की नायब तहसीलदार कु. प्रतिभा पांडे पर सीमांकन सेवा के आवेदन में 15 दिवस की देरी के लिए ₹3,750 की शास्ति तय की गई है। इसी तरह खनियाधाना की मुहारीकलां तहसील में नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य द्वारा आय मूल निवासी प्रमाण पत्र की सेवा के 9 आवेदनों में देरी करने पर ₹3,000 की शास्ति अधिरोपित की गई है।

खनियाधाना की ही अछरौनी बीट के पटवारी गौरव पटेरिया पर सीमांकन सेवा के एक आवेदन में 6 दिन की देरी के लिए ₹1,500 की शास्ति निर्धारित की गई है। पिछोर तहसील के जुगीपुरा के पटवारी शैलेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा सीमांकन सेवा में 30 दिन की देरी पाई गई, जिस पर अधिकतम ₹5,000 की शास्ति लगाई गई है। तहसील सतनवाड़ा अंतर्गत ग्राम खोरघार, मुढेरी, गहलोनी, भरका और विलपुरा के छह पटवारियों पर कुल ₹2,250 की शास्ति अधिरोपित की गई है। इनमें पटवारी कमलेश साहू, विक्रम रावत, माला दुबे, मोहिनी बागवार, मीनू अग्रवाल और बृजेश भारद्वाज सम्मिलित हैं।

नगर परिषद रन्नौद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मयूर वाहरे द्वारा मृत्यु की अप्राप्यता प्रमाण-पत्र संबंधी एक आवेदन के समय-सीमा में निराकरण न करने पर ₹250 की शास्ति लगाई गई है। तहसील कोलारस के प्रभारी तहसीलदार सचिन भार्गव द्वारा सीमांकन सेवा में 10 दिन की देरी पर ₹2,500 तथा तहसील बदरवास के प्रभारी तहसीलदार प्रदीप भार्गव पर सीमांकन सेवा के 9 दिन की देरी के लिए ₹2,250 की शास्ति अधिरोपित की गई है।

नगर परिषद पिछोर के सीएमओ आनंद शर्मा द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े एक आवेदन का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर ₹2,000 की शास्ति अधिरोपित गई है। इसी तरह समाधान एक दिवस तत्काल सेवा अंतर्गत सहायक संचालक एवं बीईओ कोलारस राहुल भार्गव पर 37 आवेदनों में देरी पर ₹9,250 और बदरवास के प्रभारी बीईओ पी.आर.भगत पर ₹1,250 की शास्ति निर्धारित की गई है।

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