नाबालिग किशोरी का BIKE से अपहरण कर RAPE किया,अब 20 साल जेल में गुजारने पडेगें

शिवपुरी। आज माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी छोटू जाटव को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1500रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियोजन के अनुसार बीते 09 सितम्बर 2020 के सुबह लगभग 8-9 बजे वह तथा उसके माता पिता खेती किसानी के काम से पशुओं को लेकर अपने कुंआ पर चले गये। घर पर उसकी पत्नि और बेटा और नाबालिग बेटी थी। तभी दोपहर में जब पीडित पिता लौटकर आया तो उसने बातया कि उसकी नाबालिग बहन को गांव का ही छोटू जाटव अपनी बाईक पर बिठाकर कही ले गया है।

इस मामले में पुलिस ने युवक की तलाश की। परंतु जब युवक का कही पता नहीं चला तो पुलिस ने इस मामले में किशोरी के नाबालिग होने के चलते अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश की। जब पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया तो किशोरी ने बताया कि आरोपी छोटू जाटच् उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ अपहरण कर ले गया और उसके साथ रेप की बारदात को अंजाम दिया।

इस मामले में माननीय न्यायालय महोदय ने सभी तर्को को सुनने के बाद आरोपी को 20 साल की जेल और 1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई।

Advertisement

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *