मारपीट के आरोपीयों को 1 साल की जेल,12 हजार का देना होगा अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायाधीश प्रथम श्रेणी ने गंभीर मारपीट करने वाले आरोपीगणों को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-12000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं आहतगण को प्रतिकर स्वरुप राशि प्रदान किये जाने का आदेश किया।
इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमित प्रताप सिंह शिवपुरी ने की। जिसमें आरोपी हल्के उर्फ प्रद्युम्न आत्मज कंचन जाटव, उम्र-24 वर्ष, अशोक आत्मज परमू जाटव, उम्र-42 वर्ष एवं कंचन आत्मज विज्जू जाटव, उम्र-57 वर्ष, समस्त निवासीगण-रामाबसई सिरसोद थाना सिसोद जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा-325/34 भादवि में प्रत्येक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल- 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती फरियादी मोहन जाटव ने मय घायल पड़े फूलसिंह व छोटे भाई सोनू उर्फ सोनी जाटव, चाचा सुघरसिंह जाटव, चाची लक्ष्मी जाटव व करुणा जाटव के मौखिक रिपोर्ट की कि, अशोक जाटव से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। दिनांक-18.08.2020 शाम 05:00 बजे करीब सब लोग घर बनाने के दासा डाल रहे थे कि, अशोक जाटव लाठी लेकर हल्के सरिया लेकर, कंचन लाठी लेकर उसके घर के पास आये। अशोक ने उसे बुलाया सोई।
वह उसके पास पहुंचा तो तीनों आरोपीगण उसको गंदी गंदी गालिया देकर बोले कि, तू बहुत बड़ा दादा बन रहा है। गालियां देने से मना करने पर अशोक ने उसके दाहिने हाथ की बाजू में व बांयी पसलियों में लाठी मारी व हल्के ने उसके बांये पैर की पिडली में सरिया मारा। जिससे उसे चोंट होकर खून निकलने लगा। उसे बचाने दोनों भाई फूलसिंह व सोनू व चाचा सुघरसिंह दोनों चाची लक्ष्मी, करुणा आई तो उन तीनों ने लाठियों व सरिया से मारा जिससे उनको भी चोंटे आई है।
मौके पर जाते जाते तीनों कह रहे थे। आज तो बचा लिया अब अगर रिपोर्ट करने थाने गये तो जान से खत्म कर देंगे। कहते कहते चले गये। भाई ने 100 नंबर गाड़ी बुलाई। उससे अस्पताल आये और इलाज कराया। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सिरसोद जिला शिवपुरी द्वारा मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्याधयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा-323, 325/34 भादवि के लिये दोषी पाते हुये गुणोत्तर अपराध अंतर्गत धारा-325/34 भादवि में प्रत्येक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल- 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अर्थदण्ड की राशि वसूल होने पर कुल राशि में से फरियादी मोहन जाटव एवं आहत फूलसिहं को प्रतिकर स्वरुप 2000-2000/- रुपये एवं आहतगण सुघरसिंह, लक्ष्मीबाई, सोनी व करुणा में से प्रत्येक को 1000/- रुपये प्रदान किये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किये गये है। शासन की ओर से पैरवी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।