मनोज जैन को बंधक बनाकर लूट के तीनों आरोपीयों को अंतिम सांस तक जेल ,देना होगा 5 हजार का अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय विशेष न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण लूटकर ले जाने वाले आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

माननीय विशेष न्यायाधीश (म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र), जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपीगण दुर्गेश बाथम पुत्र काशीराम बाथम, उम्र-34 वर्ष, निवासी- चंदेरी की पौर कोलारस थाना कोलारस जिला शिवपुरी(म.प्र.) एवं सुघरसिंह कुशवाह पुत्र बादाम सिंह कुशवाह, उम्र-26 वर्ष, निवासी तिवारी मोहल्ला कोलारस जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा- 394 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) एवं कुल-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार बीते 29 सितम्बर 2018 को फरियादी मनोज जैन ने थाना कोलारस जिला शिवपुरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि, सर्राफ मोहल्ला कोलारस में रहता है तथा गोपाल मंदिर गली में जनरल स्टोर की दुकान है कल शाम करीब 06:30 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर आ गया था, वह अपने घर सर्राफ मोहल्ला बिल्कुल अकेला रहता है, रोजाना की तरह रात 10 बजे खाना खा पीकर उपर वाले कमरे में सो गया था, मेन गेट व जीना अंदर से बंद था।

रात करीब 02:30 बजे उसके सोने वाले कमरे में तीन अज्ञात व्यक्ति जो मुहं पर कपड़ा बांधे हुये थे, जिनमें से एक व्यक्ति लोहे की रॉड लिये, एक व्यक्ति अपने हाथ में कट्टा लिये था, घुस आये और उसे बिस्तर में ही दबोच लिया और उसके कट्टा अडाकर उससे बोले कि, सोना चांदी व रुपये कहां रखते हो उन्हे बताओ, वह नहीं बोला तो तीनो ने उसकी मारपीट की, एक व्यक्ति ने उसके माथे पर एक लोहे का बांट मारा ।

जिससे चोंट आकर खून निकल आया व सिर में जगह जगह मूंदी चोंटे आई और उपर के होंठ में एक मुक्का मारा जिससे चोंट आकर खून निकला और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिये और उसके तकिये के नीचे से चाबी उठाकर उसकी तिजोरी खोलने लगे, तिजोरी नहीं खुलने पर हथौंडी व प्लास से तोड़कर तिजोरी में रखा नगदी करीबन एक लाख रुपये तथा चांदी के जेवरात पुराने इस्तेमाली करीबन 05 किलो एवं सोनेके जेवरात करीबन आठ तौला करीबन कीमत दो लाख रुपये लूटकर ले गये।

मुखबिर की सूचना तस्दीक पर से आरोपी दुर्गेश को बीते 29 सितम्बर 2018 को एवं आरोपी सुगर सिंह, दीपू को 10 फरवरी 2018 को विधिवत् गिरफ्तार कर धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत के जेवरात एवं आलार्जर एक सरिया एवं एक 315 बोर के कट्टे मय जिन्दा राउन्ड एवं नगदी गिरफ्तार शुदा आरोपीगण की एवं जप्तशुदा सोने चांदी के आभूषण की शिनाख्ती कराई गई। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए धारा- 394 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) एवं कुल-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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