राजस्व, न्यायालय, बिजली, वन, नगरपालिका के मामलों का समाधान आपके द्वार कार्यक्रम में होगा निराकरण

शिवपुरी। समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत आम नागरिकों के राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो इस हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में आज सोमवार को ग्राम पंचायत करईकैरउ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र चढार ने उपस्थित ग्रामजन को बताया कि ग्रामजनों का पैसा, समय बरवाद न हो तथा न्यायालय व सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इस हेतु उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत 22 जुलाई को चतुर्थ शिविर का आयोजन किया जाना है।
जिसमें न्यायालय के समस्त राजीनामा योग्य मामले, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में उल्लेखित है व साधारण मामले, लोक शांति भंग के मामले, पारिवारिक विवाद, साधारण मारपीट, ऐसे असंगेय मामले जिसमें भविष्य में विवाद बनने की संभावना है व धारा 498-ए के मामले में भी सामाजिक पंचायत / मध्यस्थता से निराकरण कराया जा सकता है।
साथ ही ऐसे मामले जिनमें एफआईआर हो चुकी है, किन्तु चालान पेश नहीं हुआ एवं अदम चेक के मामले का निराकरण किया जायेगा। विद्युत विभाग के ऐसे मामले जिनमें निम्न दाव का कनेक्शन प्रदाय किया जाना है, निम्नदाब के मीटर बंद होना है या मीटर की जाँच होना है या खराब पाये जाने पर बदलाव किया जाना है, बकाया बिल राशि के मामले, विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन होना है अथवा चोरी के ऐसे मामले जिनमें पंचनामा तैयार हो गया किन्तु परिवाद पेश नहीं हुआ है
उन मामलों में भी पक्षकारों को सुलह समझाइश देकर मामले का निराकरण कराया जा सकता है, विभाग के ऐसे मामले जैसे फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, बटांकन, भूमि का सीमांकन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, रास्तों के विवाद, जल निकासी, जल स्त्रोत से संबंधित मामले, बटवारे के आदेश के पश्चात नक्सों में बटांकन, तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा, वन विभाग के ऐसे समनीय मामले जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 में उल्लिखित हैं साथ ही संपत्तिकर, जलकर, दुकानकर आदि अन्य ऐसे मामले जो भविष्य में कभी लिटिगेशन के रूप में सामने आ सकते है ऐसे प्रकरणों को भी राजस्व समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत रख सकते हैं।
उपरोक्त विषयों के निराकरण के लिए प्रारंभिक स्तर पर अपने क्षेत्र के लाईनमेन, पटवारी, वीटगार्ड, कोटवार, प्रधानआरक्षक, पैरालीगल वालंटियर एवं द्वितीय स्तर पर ग्राम न्यायाधिकारी, तहसीलदार, नायव तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपखंड अधिकारी वन, उपखंड मजिस्ट्रेट, कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग, जिला विधिक सहायता अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि नशा विवाद की जड़ है नशे से दूर रहने पर व्यक्ति विवादों से स्वतः दूर हो जाता है एवं म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, विवाद विहीन ग्राम योजना तथा अनुसूचति जाति-जनजाति के अधिकार आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद सिंह बघेल द्वारा किया गया। पैरालीगल वालेंटियर नीरू रावत द्वारा समाधान आपके द्वार योजना के पंपलेट वितरित किये। इस अवसर पर सरपंच सुनीता आदिवासी, सचिव गवेन्द्र शर्मा एवं रोजगार सहायक राकेश यादव सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।